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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 10 साल की सजा, गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करने का जुर्म साबित

इस्लामाबाद।  पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी नेता शाह महमूद कुरैशी को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। ये सजा सायफर केस में सुनाई गई है। दरअसल इमरान खान को जनसभा के दौरान गोपनीय कूटनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक करने का दोषी पाया गया। इमरान खान के प्रधानमंत्री पद पर रहने के दौरान यह घटना घटी थी। जिस दस्तावेज को सार्वजनिक किया गया, उसे अमेरिका स्थित पाकिस्तानी दूतावास द्वारा भेजा गया था।

इमरान खान के पास से वह दस्तावेज कथित तौर पर बरामद नहीं हुआ है। हालांकि अभी भी इमरान खान इस सजा को उच्च अदालतों में चुनौती दे सकते हैं लेकिन सेना के साथ चल रहे तनाव की वजह से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद बहुत कम है। सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि इमरान खान के वकील पेश नहीं हो रहे हैं और उन्हें सरकारी वकील दिया गया है।

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