उत्तराखण्डदेश

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उत्तराखंड में UCC लागू

प्रदेशवासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण: सीएम धामी

देहरादून। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता UCC लागू हो गयी है। कुछ समय पूर्व ही प्रदेश की विधानसभा से यूसीसी बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था। राष्ट्रपति की 11 मार्च को मिली मंजूरी के बाद विधायी एवं संसदीय विभाग ने मंगलवार को इस सम्बंध में अधिसूचना जारी कर दी। सीएम धामी ने कहा हम सभी प्रदेशवासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखण्ड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने अपनी मंजूरी प्रदान की है।

उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। प्रदेश में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करते हुए समरसता को बढ़ावा देने में #UniformCivilCode अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार नागरिकों के हितों के संरक्षण और उत्तराखण्ड के मूल स्वरुप को बनाए रखने के लिए संकल्पित है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button