इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई
नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। आईटीआर दाखिल करने से पहले हमें हमारी कुल कर योग्य आय और हमें सरकार द्वारा दी जाने वाली टैक्स पर छूट के बारे में पता होना चाहिए। टैक्स छूट की जानकारी होने पर एक आयकरदाता इसका सही इस्तेमाल करके काफी टैक्स बचा सकता है। बच्चों की पढ़ाई पर होने वाले खर्च और एजुकेशन लोन पर भी आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट प्राप्त की जा सकती है।
वैसे यह छूट सरकारी या प्राइवेट स्कूल, कॉलेज या संस्थान में जमा की गई ट्यूशन फीस पर ही मिलती है। यह छूट ट्यूशन फीस पर मिलती है अन्य मदों जैसे स्मार्ट क्लास, डेवलपमेंट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस आदि पर छूट नहीं मिलती है। इसी तरह एजुकेशन लोन के लिए चुकाए गए ब्याज पर भी आप आयकर में छूट पाने के हकदार हैं।
कोई भी आयकरदाता दो बच्चों की पढ़ाई पर हुए खर्च के लिए इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट प्राप्त कर सकता है। फुल टाइम एजुकेशन के लिए किए गए खर्च पर ही ये छूट ली जा सकती है। अगर किसी वर्किंग कपल के तीन बच्चे हैं और मां या बाप में से कोई एक दो या एक बच्चे की स्कूल फीस भर रहा है तो दोनों अलग-अलग टैक्स छूट ले सकते हैं।
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80E के तहत एजुकेशन लोन पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट भी आयकरदाता ले सकता है। इस छूट का फायदा तभी मिलेगा जब द्वारा हायर एजुकेशन के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान से एजुकेशन लोन लिया गया हो। अगर किसी व्यक्ति के 2 बच्चे हैं और दोनों के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो वह व्यक्ति सेक्शन 80E के तहत दोनों के लोन के लिए चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। इसमें अधिकतम टैक्स छूट की कोई सीमा नहीं है।