उत्तराखण्ड

डेंगू पैनिक: लापरवाही पर निगम सख्त, विशाल मेगा मार्ट पर पांच लाख का जुर्माना

देहरादून: मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अविनाश खन्ना ने अपनी टीम के साथ आज नियमित निरीक्षण के दौरान विशाल मेगा मार्ट हरिद्वार रोड जोगीवाला में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के उल्लंघन तथा विशाल मेगा मार्ट के अंदर चल रहे एसी से निकलने वाले पानी का निस्तारण खुले में परिसर में पाया गया । यह भी देखने को मिला कि परिसर के चारों तरफ ना तो कोई डस्टबिन रखा हुआ है, जिस कारण से समस्त प्रकार का कूड़ा खुले में बिखरा हुआ है तथा जगह-जगह खुले में पानी बहने से इकट्ठे हुए पानी में मच्छरों के लारवा भी पनप रहे हैं।

मामले में मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अविनाश खन्ना ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए तत्काल मॉल प्रबंधन पर पांच लाख 5,00,000/- रुपए का अर्थ दंड लगाया गया। जिसे तीन दिन के अंदर जमा करने की चेतावनी दी गई है।अर्थ दंड तीन दिन में जमा ना करने पर आरसी के माध्यम से वसूली की जाएगी, साथ ही लार्विसिडल छिड़क कर लारवा भी नष्ट किया गया।

एक अन्य प्रकरण में दौड़वाला मोथोरवाला में पड़ोसियों की शिकायत पर मौके पर निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि प्लाट स्वामी द्वारा खुले में कबाड़ में प्राप्त सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडारण किया जा रहा है जो की सरेआम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एवं एनजीटी द्वारा प्रदत्त गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन है भूखंड स्वामी को तत्काल तीन कार्य दिवस में अपने प्लॉट को खाली करने के आदेश दिए गए तथा पचास हजार 50,000/- रुपए का अर्थदंड लगाया गया।

टीम में मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना सेनेटरी इंस्पेक्टर महिपाल सेनेटरी इंस्पेक्टर विश्वनाथ तथा सुपरवाइजर काला मौजूद रहे।

डॉ खन्ना ने कहा कि अगर कहीं भी इस तरह से किसी ने भी अपने संस्थान,मकान आदि के आगे कूड़ा, गन्दगी आदि जमा किया हुआ है तो जनहित में उसकी जानकारी कोई भी उनके कार्यालय में आकर उनको दे सकता है, सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

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