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भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी की याचिका खारिज

नैनीताल। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी की सीबीआई जांच की मांग की याचिका को खारिज कर दिया। बुधवार को हाईकोर्ट के न्यायधीश संजय मिश्रा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान कोर्ट राज्य सरकार की ओर से इस मामले में की जा रही जांच से संतुष्ट थी। कोर्ट ने माना कि जब राज्य सरकार ने भर्ती घोटाले मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां की हैं और मामले की जांच चल रही है तो ऐसे में सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा कोर्ट में कापड़ी की याचिका को ठुकरा दिया।
इस मामले में बीती 12 अक्टूबर को भी सुनाई हुई थी, लेकिन तब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमित कापड़ी ने कोर्ट को बताया था कि उनके संशोधन प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश करने के बाद एसटीएफ ने यूकेएसएसएससी के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया। अभी भी सरकार बड़े लोगों को बचा रही है।

Q ऐसे ही नकल करने से संबंधित मामले में 2020 में हरिद्वार के मंगलौर एवं पौड़ी में दो एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई। भुवन कापड़ी ने मुकदमा दर्ज होने से पहले विधानसभा में इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसकी जांच एसटीएफ को दे दी। वहीं सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और जीए गजेंद्र सिंह संधु ने कहा था कि इस मामले में 80 प्रतिशत जांच पूरी हो चुकी है। अभी 41 लोगों को गिरफ्रतार कर लिया है और 28 से 30 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर हो चुकी है। एसटीएफ की जांच में संदेह नहीं है। इसलिए इस मामले को खारिज किया जाए।

मामले के अनुसार कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यूकेएसएसएससी पेपर लीक केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। उनका कहना था कि एसटीएफ सही तरीके से जांच नहीं कर रही है, अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई है, छोटे-छोटे लोगों की हुई है। जबकि साजिश रचने वाले बड़े लोगों में से अभी तक एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

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