देशराजनीति

दोनों सदन कल सुबह तक के लिए स्थगित, लोकसभा में भी सिनेमैटोग्राफी संशोधन बिल पास

नई दिल्ली: स्थगन के बाद संसद की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है। आज सरकार दिल्ली अध्यादेश की जगह लेने वाला बिल भी संसद में पेश कर सकती है। इससे पहले मणिपुर का दौरा करने वाले I.N.D.I.A गठबंधन के सांसदों और अन्य विपक्षी नेताओं ने आज संसद भवन में कांग्रेस के संसदीय कार्यालय में एक बैठक की। इस बैठक में विपक्ष की आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी मौजूद रहे।

चलचित्र (संशोधन) विधेयक 2023 को संसद की मंजूरी
संसद ने सोमवार को चलचित्र (संशोधन) विधेयक 2023 को पारित कर दिया। राज्यसभा ने गत गुरुवार को विधेयक को मंजूरी दी थी। लोकसभा ने सोमवार को इसे चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक के जरिए चलचित्र अधिनियम 1952 में संशोधन किया जाएगा।

विधेयक में यह भी खास

  • विधेयक में फिल्मों की अनधिकृत रिकार्डिंग, प्रदर्शन तथा पायरेसी के जरिए उन्हें इंटरनेट पर दिखाने के खिलाफ प्रावधान किए गए हैं।
  • पायरेसी के विरूद्ध विधेयक में तीन लाख रूपये के जुर्माने और अधिकतम तीन वर्ष की सजा का प्रावधान है।
  • जुर्माने को फिल्म की अंकेक्षित सकल उत्पादन लागत के पांच प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
  • विधेयक में फिल्मों को अभी तक जो ‘यूए’ प्रमाणपत्र दिया जाता है उसे तीन आयुवर्ग श्रेणियों यथा ‘यूए7 प्लस’, ‘यूए13 प्लस’ और ‘यूए16 प्लस’ में रखने का प्रावधान है।
  • विधेयक में फिल्मों को सेंसर बोर्ड का प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के प्रावधान हैं।
  • विधेयक में फिल्मों को दिए जाने वाले सेंसर बोर्ड के प्रमाणपत्र की वर्तमान 10 वर्ष की वैधता अवधि को बढ़ाकर हमेशा के लिए किए जाने का प्रावधान है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button