उत्तराखण्ड

राज्य में सभी बार एसोसिएशनों की चुनाव प्रक्रिया पर रोक

ताजा आदेश पर विवाद, हाईकोर्ट बार ने काउंसिल की रोक को ठुकराया

नैनीताल। उत्तराखंड बार काउंसिल ने राज्य की सभी बार एसोसिएशनों को उनके चुनाव तत्काल स्थगित करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश बार काउंसिल चुनाव की तैयारी सुचारु और व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से दिया है। अब बार एसोसिएशनों को बार काउंसिल चुनाव होने तक इंतजार करना होगा।

गुरुवार को बार काउंसिल अध्यक्ष की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कई राज्यों की तरह उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव भी नियत हैं और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इन्हें 31 मार्च 2026 से पहले हर हाल में संपन्न कराना अनिवार्य है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को भेजे अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि बार काउंसिल चुनाव सम्पन्न होने तक राज्य की किसी भी बार एसोसिएशन में न तो चुनाव कराए जाएं और ना ही किसी नए चुनाव की अधिसूचना जारी हो। .इससे काउंसिल चुनाव बिना किसी अव्यवस्था के सफलतापूर्वक संपन्न कराए जा सकें। इसी क्रम में उत्तराखंड बार काउंसिल ने निर्देश दिया है कि जब तक काउंसिल चुनाव पूरा नहीं होता तब तक बार एसोसिएशनों की मौजूदा कार्यकारिणी यथास्थिति में कार्य करती रहें।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के चुनाव के लिए बुलाई गई आम सभा से ठीक पहले उत्तराखंड बार काउंसिल द्वारा राज्यभर में सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव पर रोक लगाने का आदेश जारी हो गया। इस पर अधिवक्ताओं में गहरी नाराजगी जताई है। रोक के बावजूद चुनाव अधिकारी नियुक्त करने से विवाद की आशंका है। . बार सभागार में हुई आम सभा में अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल के आदेश की वैधता पर सवाल उठाए। वक्ताओं का कहना था कि बार काउंसिल का कार्यकाल दिसंबर 2024 में समाप्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव के लिए पूर्व न्यायाधीश राजीव शर्मा को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। ऐसे में बार काउंसिल के अध्यक्ष को किसी भी प्रकार का आदेश जारी करने का अधिकार नहीं रह जाता। .यदि कोई तात्कालिक निर्णय लेना आवश्यक होता है तो उसका अधिकार केवल नियुक्त चुनाव अधिकारी को है।

इन परिस्थितियों का हवाला दे हाईकोर्ट बार की आम सभा ने चुनाव कराने का निर्णय लिया। आम सहमति से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव कुर्बान अली को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया और उनसे चुनाव प्रक्रिया पूरी कराए जाने तथा चुनाव समिति गठित करने का आग्रह किया गया।

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