पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को सुप्रीम कोर्ट से राहत
नई दिल्ली/देहरादून। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत मिली है। उन पर लगे कथित भ्रष्टाचार के आरोप में हाईकोर्ट के वर्ष 2020 के सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।
हाईकोर्ट में पत्रकार उमेश कुमार ने खुद पर दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने मामले में आदेश देते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दे दिए थे। ऐसा करने से पहले उन्हें नोटिस जारी कर उनका पक्ष भी नहीं पूछा गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को एकतरफा बताते हुए निरस्त कर दिया है। इस मामले में सरकार की ओर से कोर्ट में उपस्थित एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वंशजा शुक्ला ने बताया कि पहले हुई सुनवाई के दौरान दूसरे पक्षकार उमेश शर्मा के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वह मसले का हल निकालना चाहते हैं। उन्हें थोड़ा और समय दिया जाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने चार जनवरी को सुनवाई की अगली तारीख तय की थी।