घर मे घुसकर दुष्कर्म व धमकाने के आरोपी विजय तिवारी को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने ठहराया दोषी।
सुलतानपुर। घर मे घुसकर दुष्कर्म व धमकाने के आरोपी विजय तिवारी को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने ठहराया दोषी। एफटीसी प्रथम जज जलाल मोहम्मद अकबर की अदालत ने दोषी को सुनाई 10 वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा। कूरेभार थाने में दर्ज हुआ था मामला। जिले के तीन थानों से जुड़ी थी इस मुकदमे की कड़ी
कुड़वार थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित महिला ने 19 अगस्त वर्ष 2013 को बन्धुआकला थाना क्षेत्र स्थित भोज तिवारी का पुरवा मजरे बबुरी निवासी विजय तिवारी के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा। आरोप के मुताबिक विजय तिवारी ने घर मे घुसकर वारदात को दिया था अंजाम।पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर भेजा था जेल व अपनी तफ्तीश पूरी कर उसके खिलाफ दुष्कर्म व अन्य आरोपों की धाराओं में दाखिल की थी चार्जशीट। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में चल रहा था मामले का ट्रायल। ट्रायल के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को बेकसूर साबित करने का किया भरसक प्रयास,पर बचाव पक्ष रहा असफल।
आरोपी विजय तिवारी को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने ठहराया दोषी। एफटीसी प्रथम जज जलाल मोहम्मद अकबर की अदालत ने दोषी को सुनाई 10 वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा।



