उत्तराखण्ड

दौड़ एवं चाल के मानक में 900 मीटर की दूरी टंकण की त्रुटि: बगोली

देहरादून। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने बताया कि उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली में दौड़ एवं चाल के मानक में 900 मीटर की दूरी टंकण की त्रुटि से हुई है।इसे दुरुस्त किया का रहा है।

बगोली ने कहा कि कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की अधिसूचना संख्या-329521, दिनांकः 11.09.2025 एवं अधिसूचना संख्या-329519, दिनांकः 11.09.2025 के द्वारा क्रमशः उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 एवं उत्तराखण्ड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 का प्रख्यापन किया गया है। उक्त अधिसूचनाओं के परिशिष्ट ख (2) शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदण्ड में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (गृह विभाग) एवं अग्निशामक (गृह विभाग) हेतु ‘दौड़ एवं चाल के मानक में 900 मीटर की दूरी (65 किग्रा वजन सहित) 01 मिनट में पूरी किये जाने का प्रावधान टंकणीय त्रुटिवश हो गया है, जिसमें संशोधन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में शीघ्र ही संशोधित मानक निर्गत कर दिये जायेंगे।

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