उत्तराखण्ड

सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकने पर लगाया एक लाख का जुर्माना

डीएम/प्रशासक की सख्ती के बाद हरकत में आया नगर निगम

– नगर निगम के अधिकारी कर रहे हैं पेट्रोलिंग,पुरानी तहसील में बने कूड़ा घर को किया गया साफ

देहरादून। जिलाधिकारी/प्रशासक सविन बंसल शहर की सफाई व्यवस्थाओं की स्वयं निगरानी कर रहे हैं। कूड़ा सम्बन्धी शिकायतों पर नगर निगम के अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।नगर निगम में इसका असर देखा जा रहा है। नगर निगम ने राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स और नई तहसील परिसर की सफाई के लिए अनुबंधित उड़ा संस्था के ठेकेदार अमीर कुरैशी पुत्र बशीर कुरैशी के विरूद्ध एक लाख का जुर्माना लगाया है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा डालने वालों पर नजर रखी जाए तथा ऐसा करते हुए पाए जाने वालों के विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जाए। बताया गया कि कूड़ा बीनने वालों द्वारा बेकार कूड़ा सार्वजनिक स्थल पर डाल दिया जाता है, जिससे कई जगहों पर कूड़े के ढेर लग जाते हैं।
पुरानी तहसील में कूड़ा जमा होने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने बुधवार को नगर निगम को उक्त स्थल पर कूड़ा हटाने तथा सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए, जिस पर नगर निगम की टीम द्वारा मुख्य नगर आयुक्त की मौजूदगी में सफाई करवाई गई।

जिलाधिकारी के निर्देश पर उप नगर आयुक्त ने आज सफाई व्यवस्था, कूड़ा उठान, कूड़ा वाहन संचालन, आदि का औचक निरीक्षण किया। नगर निगम से अनुबन्धित कम्पनी इकोनवेस्ट मैनजेमेंट सिस्टम, वाटरग्रेस, सनलाइट कम्पनी के कूड़ा उठान रूट, वाहन व्यवस्था का निरीक्षण किया गया, जिसमें वाहन निर्धारित संख्या से कम पाए गए कुछ वाहन खराब पाए गए, जिस पर सम्बन्धित कम्पनियों को नोटिस दिए गए ।

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

(का0-0135-2714074: फैक्स-0135-2651060: ई-मेल-nagarnigam.ddn@gmail.com)

पत्रांक:- 1004 (H)

दिनाक- 11/09/2024

श्री अमीर अहमद कुरैशी व अन्य पुत्र स्व० बशीर कुरैशी निवासीः- 43 गांधी रोड़, इनामुल्ला बिल्डिंग, देहरादून कार्यालय पताः- राजीव गांधी काम्पलैक्स परिसर पार्किंग, गांधी रोड़, देहरादून।

राजीव गांधी कॉम्पलेक्स व नई तहसील परिसर की सफाई का अनुबन्ध उड़ा संस्था द्वारा आपको दिया गया है। मौके पर निरीक्षण के उपरान्त पाया गया कि आपके द्वारा राजीव गांधी कॉम्पलेक्स व तहसील परिसर की सफाई पश्चात कूड़ा पुरानी तहसील परिसर में फेंका जा रहा है जो कि उत्तराखण्ड राज्य को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त रखने हेतु अधिसूचना संख्या 347/XXXVI (3)/2016, दिनांक 30 नबम्बर, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत अपराध है।

अतः आपके इस कृत्य के लिए एक लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है। उक्त धनराशि आप नगर निगम, देहरादून कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा 3 दिन के पश्चात् आपके विरूद्ध आरसी काट कर व्याज सहित धनराशि वसूली हेतु तहसील, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी जायेगी।

उप-नगर 11/09/2024 नगर निगम, देहरादून।

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