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ज्ञानवापी मामला : सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पक्ष को नोटिस, 2 हफ्तों में मांगा जवाब

वाराणसी। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे होने से बचे हुए शेष आठ तहखानों, वजूखाने में प्राप्त शिवलिंग व तीनों कथित गुंबदों के पूरक सर्वेक्षण पर आदेश आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजुखाना का एएसआई सर्वेक्षण कराने के लिए हिंदू पक्ष द्वारा दायर याचिका पर मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया।

हिंदू पक्ष का दावा है कि वजुखाना के अंदर एक शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह एक फव्वारा है। कोर्ट के आदेश पर इस क्षेत्र को पहले सील कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज हिंदू पक्ष की याचिका पर जवाब देने के लिए मुस्लिम पक्ष को दो सप्ताह का समय दिया।
इसके अलावा हिंदू पक्ष द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित सभी मामलों को वाराणसी के जिला न्यायालय के बजाय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए एक और याचिका दायर की गई है, जहां वर्तमान में इस मामले की सुनवाई हो रही है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि बेहतर होगा कि जिला न्यायालय पहले मामले की सुनवाई करे। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को नहीं उठाया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए टाल दिया। अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।

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