विधायक ममता देवी को मिली 5 साल की सजा, विधायकी होगी समाप्त
रांचीः हजारीबाग के एमपी-एमएलए कोर्ट ने इनलैंड पावर गोलीकांड मामले में कांग्रेस विधायक ममता देवी को पांच साल की सजा सुनाई. कहा जा रहा है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ममता देवी की विधायकी चली जाएगी. मामले पर सोमवार 12 दिसंबर को फैसला आना था, पर कोर्ट रेफरेंस होने की वजह से सोमवार को यह सुनवाई टल गयी थी. अन्य दोषियों को भी कोर्ट ने सुनाई सजा बता दें, कोर्ट की तरफ से 8 दिसंबर को एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी करार दिया था. जिसके बाद से ममता देवी हजारीबाग जेल में बंद है. ममता देवी के अलावे दोषी करार बाकी लोगों को भी कोर्ट ने सजा सुनाई. इन नामों में बीजेपी नेता राजीव जयसवाल, कुंवर महतो, दिलदार अंसारी, जागेश्वर भगत,यदु महतो, मनोज पुजहर, कोलेश्वर महतो, लाल बहादुर महतो, बासुदेव प्रसाद, आदिल इनामी, अभिषेक कुमार सोनी और सुभाष महतो शामिल है.
रामगढ़ के गोला स्थित इनलैंड पावर लिमिटेड में 29 अगस्त, 2016 को विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली से दो लोगों की मौत हो गयी थी. इस मामले में रजरप्पा के तत्कालीन बीडीओ ने ममता देवी समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. इसी मामले को हजारीबाग के एमपी-एमएलए कोर्ट ने गत आठ दिसंबर, 2022 को ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी करार दिया था.