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ज्ञानवापी केस: कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में सुनाया फैसला, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

वाराणसी: यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में जिला जज एके विश्वेश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका को खारिज किया जाता है। जज ने कहा कि रूल 6/11 लागू होगा, 7/11 लागू नहीं होगा। वहीं कोर्ट ने माना कि ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने के अधिकार की मांग करने वाली 5 हिंदू महिलाओं द्वारा दायर किया गया मुकदमा ‘सुनने योग्य’ है। साथ ही अब इस केस की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

जिला जज ने 24 अगस्त को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था। वहीं ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई होने के मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि कचहरी परिसर में कोई अराजक गतिविधि न हो इसके लिए व्यवस्था की गई है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 2000 से अधिक फोर्स यहां तैनात हैं। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके मद्देनजर लखनऊ चौक चौराहे से लेकर नखास तक पुलिस कमिश्नर ने पैदल मार्च किया। साथ ही पुराने लखनऊ में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इस दौरानपुलिस कमिश्नर ने स्थानीय लोगों से बात भी की।

वहीं वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए. सतीश गणेश ने बताया कि नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरे शहर को सेक्टरों में विभाजित कर सभी सेक्टरों में आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त भी किया गया है। होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउसों में चेकिंग के साथ ही सोशल मीडिया के मंचों पर लगातर नजर रखी जा रही है।

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