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13 साल पुराने मामले में पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम पर आरोप तय

मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर में सड़क पर खड़ी गाड़ियों के काफिले को हटाने के विवाद में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से हुई हाथापाई के 13 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक संगीत सोम और उनके तीन साथियों पर आरोप तय हो गए हैं। अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट, विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) मयंक जायसवाल ने इस मामले में साक्ष्य के लिए छह जुलाई की तिथि तय की है।

17 मार्च 2009 को यह घटना हुई थी, तब सरधना से पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने सपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। घटना वाले दिन वह थाना सिविल लाइन के मालवीय चौक पर सात-आठ गाड़ियों का काफिला रोककर किसी से बातचीत कर रहे थे, इस दौरान सड़क पर जाम लग गया था। जाम खुलवाने पहुंची ट्रैफिक पुलिस के साथ उनके समर्थकों की हाथापाई हो गई थी। यातायात उप-निरीक्षक हरमीत सिंह ने वाहनों के कारण जाम लगने, असलाह दिखाकर धक्का-मुक्की कर सड़क पर गिराने सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कराया था।

पुलिस ने संगीत सोम के तीन साथियों को असलहा के साथ गिरफ्तार कर लिया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि पूर्व विधायक संगीत सोम, वीरेंद्र, जयपाल और कमोद शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए और इन पर आरोप तय हो गए हैं।

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