चोरी का Smartphone खरीदने पर होगी 3 साल की सजा और जुर्माना

नई दिल्ली। स्मार्टफोन यूजर्स प्रीमियम फोन की ओर तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। प्रीमियम फोन को यूज करने की वजह से ज्यादातर यूजर्स सेकेंड हैंड फोन तक खरीदने से नहीं हिचकते। लेकिन यहां हम आपको बता रहे हैं, अगर आपने चोरी का स्मार्टफोन खरीद लिया है और इसकी जानकारी पुलिस को मिल जाएगी, तो आपको 3 साल तक की सजा और जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
अगर आप चोरी का फोन खरीद लेते हैं और पुलिस आपको पकड़ लेती है, तो आपको 3 साल की सजा के साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। आपको बता दें ये सजा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 (ख) के अंतर्गत दी जाती है। जिसमें सजा के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
अगर आप कोई प्रीमियम या कोई भी सेकेंड हैंड फोन खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले इस बात को पक्का करें कि, स्मार्टफोन बेचने वाले को आप जानते हो। इसके अलावा फोन के ओरिजनल बिल की मांग करें. जिस पर जीएसटी नंबर होना जरूरी है।
साथ ही फोन बेचने वाले का आधार या ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी अवश्य मांगे। जिससे आपको फोन बेचने वाले के पते के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी।